नई दिल्ली। देश में मोबाइल सिम कार्ड से जुड़े नियमों को लेकर आज, 24 अगस्त 2026 से बड़ा बदलाव लागू हो गया है। दूरसंचार विभाग (DoT) ने मोबाइल कनेक्शनों की तय सीमा को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। अब किसी व्यक्ति के नाम पर निर्धारित सीमा तक ही मोबाइल कनेक्शन रह सकेंगे और सीमा पूरी होने के बाद नया सिम जारी नहीं किया जाएगा।
एक व्यक्ति के नाम पर कितने SIM?
देश के अधिकांश हिस्सों में एक व्यक्ति के नाम पर अधिकतम 9 मोबाइल कनेक्शन रखे जा सकते हैं। हालांकि जम्मू-कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर राज्यों में यह सीमा 6 मोबाइल कनेक्शन है। यह सीमा नई नहीं है, लेकिन 24 अगस्त से इसका पालन और सख्ती से कराया जा रहा है।
इसका मतलब है कि अगर आपके नाम पर अलग-अलग कंपनियों के कुल 9 नंबर पहले से चल रहे हैं, तो आप नया मोबाइल कनेक्शन नहीं ले पाएंगे। टेलीकॉम कंपनियां अलग-अलग ऑपरेटरों के कनेक्शनों को भी मिलाकर सीमा की जांच करेंगी।
आपके नाम पर कितने नंबर चल रहे हैं, ऐसे करें चेक
अपने नाम पर रजिस्टर्ड मोबाइल कनेक्शनों की जानकारी Sanchar Saathi पोर्टल से ली जा सकती है। DoT के इस प्लेटफॉर्म पर ‘Know Mobile Connections in Your Name’ सुविधा उपलब्ध है।
चेक करने के लिए:
- Sanchar Saathi पोर्टल खोलें।
- ‘Know Mobile Connections in Your Name’ विकल्प चुनें।
- अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा दर्ज करें।
- OTP से सत्यापन करें।
- इसके बाद आपके नाम पर जारी मोबाइल नंबरों की सूची दिखाई देगी।
अगर सूची में ऐसा कोई नंबर दिखाई देता है जिसे आपने नहीं लिया है या अब उसकी जरूरत नहीं है, तो उसे रिपोर्ट कर डिस्कनेक्शन की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।
क्यों बदले नियम?
सरकार का उद्देश्य फर्जी दस्तावेजों से जारी मोबाइल कनेक्शनों, साइबर अपराध और मोबाइल नंबरों के दुरुपयोग पर रोक लगाना है। DoT का Digital Intelligence Platform अलग-अलग टेलीकॉम कंपनियों के रिकॉर्ड के आधार पर यह पता लगाने में मदद करेगा कि किसी व्यक्ति के नाम पर कितने मोबाइल कनेक्शन सक्रिय हैं।

