MP में प्रमाण पत्र की प्रक्रिया आसान, लोक सेवा केंद्र से भी कर सकेंगे आवेदन

इंदौर। मध्य प्रदेश में जाति, मूलनिवासी और आय प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया को आसान किया गया है। अब आवेदक एमपी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा लोक सेवा केंद्र पर जाकर ऑफलाइन आवेदन करने की सुविधा भी उपलब्ध है।

आवेदन प्राप्त होने के बाद संबंधित अधिकारी दस्तावेजों की जांच करते हैं और प्रक्रिया पूरी होने पर निर्धारित समय-सीमा में डिजिटल प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। ये प्रमाण पत्र विद्यार्थियों की पढ़ाई, सरकारी नौकरी और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं।

लोक सेवा प्रबंधन इंदौर के जिला प्रबंधक अमोघ श्रीवास्तव ने  बताया कि आवेदन के दौरान समग्र आईडी, आधार कार्ड के साथ परिवार के किसी सदस्य का पहले से जारी जाति प्रमाण पत्र या मध्य प्रदेश में पूर्व निवास का रिकॉर्ड देना जरूरी है।

जाति प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए जारी किया जाता है।

जानकारी के अनुसार, SC और ST वर्ग के आवेदकों के लिए वर्ष 1950 का रिकॉर्ड, जबकि OBC वर्ग के लिए वर्ष 1984 का रिकॉर्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य है। संबंधित दस्तावेजों की जांच के बाद प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

जाति प्रमाण पत्र आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसे 30 कार्य दिवस के भीतर जारी किए जाने का प्रावधान है। डिजिटल प्रमाण पत्र जारी होने के बाद आवेदक इसका उपयोग शिक्षा, रोजगार और शासन की विभिन्न योजनाओं में कर सकते हैं।

नई व्यवस्था से लोगों को कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी और प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक और पारदर्शी होने की उम्मीद है।