नई दिल्ली। छोटे बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने चार वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरफेनिरामाइन मैलेट और फिनाइलएफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन (FDC) के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है।
स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में इन दवाओं के लेबल, पैकेजिंग और प्रचार सामग्री पर स्पष्ट चेतावनी देना अनिवार्य किया गया है कि चार वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ये दवाएं नहीं दी जानी चाहिए।
बच्चों के लिए जोखिम को देखते हुए फैसला
सरकार ने कहा है कि इन दवाओं के इस्तेमाल से चार वर्ष से कम उम्र के बच्चों के स्वास्थ्य पर जोखिम हो सकता है। साथ ही, बच्चों के लिए सुरक्षित विकल्प उपलब्ध होने के कारण इन कॉम्बिनेशन पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है।
निर्माताओं को निर्देश दिए गए हैं कि दवाओं के पैकेज और उपयोग संबंधी निर्देशों में चेतावनी स्पष्ट रूप से दर्ज की जाए, ताकि अभिभावकों और स्वास्थ्यकर्मियों को इसके उपयोग को लेकर भ्रम न रहे।
जून में 16 FDC पर भी लगी थी रोक
इससे पहले जून 2026 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने देशभर में लोगों के इस्तेमाल के लिए 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर रोक लगाई थी। यह फैसला विशेषज्ञ समिति और औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर लिया गया था।
सरकार का कहना है कि दवाओं की सुरक्षा और उनके तर्कसंगत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर विशेषज्ञों की सिफारिशों के आधार पर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

